पत्नी को नौकरी दिलाने के लिए वार्ड पंच ने कर डाला ये काम, अब भुगतनी होगी सजा

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ऊना, अमित शर्मा

वार्ड पंच के तौर पर अपने पद का दुरुपयोग करके जाली प्रमाण पत्र बनाकर देने के आरोप को सत्य पाते हुए एसीजेएम ऊना मनीषा गोयल की अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है व जुर्माना भी अदा करने के आदेश दिए हैं। जिला न्यायवादी भीषम चंद ने बताया कि नारी गांव के निवासी सुरजीत सिंह ने धोखाधड़ी से कम आमदनी का जाली प्रमाण पत्र बनाकर अपनी पत्नी को आंगनबाड़ी में नौकरी दिलवाई थी। इसकी शिकायत तहसीलदार बंगाणा से हुई और तहसीलदार बंगाणा ने जांच में पाया कि सुरजीत कुमार ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उक्त प्रमाण पत्र जारी किया था।

तहसीलदार ने 7 जुलाई, 2009 को पुलिस के पास शिकायत दी थी और पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामला अदालत में पेश किया था। डीए ने बताया कि आईपीसी की धाराओं 420, 465, 468 व 471 के तहत दोषी को 2-2 वर्ष की सजा सुनाई गई और 5-5 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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