हिमाचल में नया मोटर वाहन एक्ट लागू, जाने नए नियम 

--Advertisement--

Image

शिमला, जसपाल ठाकुर

हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार के संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्र सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट को प्रदेश में लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने दो बार सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिसमें अब विभाग को स्वीकृति मिली है। नियमों के अनुसार प्रदेश सरकार जुर्माने की न्यूनतम दरों में 10 गुना बढ़ा सकती है, लेकिन सरकार से इसे एक गुना यानी जितनी न्यूनतम राशि है उतनी ही तय की है, ऐसे में अब सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद यह जुर्माना राशि भी लागू हो जाएगी।

केंद्र सरकार के मोटर वाहन एक्ट के तहत बिना हैल्मेट दोपहिया वाहन चलाने पर पर 500 से 1500 रुपए तक जुर्माना करने का प्रावधान है। इसमें विभाग परिवहन विभाग ने 750 रुपए की राशि तय की है। इसके अतिरिक्त केंद्र संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हजार जुर्माना व गाड़ी पंजीकरण रद्द, दोपहिया वाहन में तीन सवारी बैठने पर 500 रुपए जुर्माना, बिना ड्राइविंग लाइसैंस के गाड़ी चलाने, खतरनाक ड्राइविंग करने व ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना और बिना सीट बैल्ट के गाड़ी चलाने पर 1 हजार जुर्माना होगा।

--Advertisement--
--Advertisement--

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

आईटीआई शाहपुर में 31 मार्च को लगेगा लघु रोजगार मेला, 255 पदों के लिए होगा साक्षात्कार

हिमखबर डेस्क  क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी अक्षय कुमार ने सूचित किया...

विश्व क्षय रोग दिवस पर नर्सिंग प्रशिक्षुओं ने निकाली रैली

100 दिन के अभियान में उच्च जोखिम गांवों में...

डलहौजी विधायक डी.एस. ठाकुर की माता का निधन, क्षेत्र में शोक की लहर

डलहौजी विधायक डी.एस. ठाकुर की माता का निधन, क्षेत्र...