हिमखबर डेस्क
हिमाचल सरकार के राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए टोल दरों में संशोधन कर नई दरें लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह बदलाव पहली अप्रैल से प्रभावी होगा।
अधिसूचना हिमाचल प्रदेश टोल एक्ट 1975 की धारा-3 के तहत जारी की गई है, जिसमें शेड्यूल-1 को प्रतिस्थापित किया गया है। नई दरों के अनुसार कार, जीप, वैन या लाइट मोटर व्हीकल पर प्रतिदिन 170 रुपए टोल देना होगा।
इसी श्रेणी में तिमाही शुल्क दैनिक दर का 35 गुना और वार्षिक शुल्क तिमाही दर का चार गुना निर्धारित किया गया है। 7500 किलोग्राम तक के मालवाहक वाहनों पर 130 रुपए प्रतिदिन टोल तय किया गया है।
7500 किलोग्राम से अधिक और 12000 किलोग्राम से कम वजन वाले लाइट कॉमर्शियल वाहन, लाइट गुड्स व्हीकल या मिनी बस पर 320 रुपए प्रतिदिन टोल लगेगा।
12+1 से अधिक और 32+1 तक क्षमता वाले यात्री वाहनों को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। दो एक्सल तक के बस या ट्रक पर 570 रुपए प्रतिदिन टोल निर्धारित किया गया है।
तीन एक्सल वाले कॉमर्शियल वाहनों (25000 किलोग्राम तक) के लिए 600 रुपए प्रतिदिन शुल्क तय किया गया है। 25000 किलोग्राम से 60000 किलोग्राम तक के हेवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट या मल्टी एक्सल वाहनों पर 800 रुपए प्रतिदिन टोल लगेगा।
भारी वाहनों के लिए रेट
सात या उससे अधिक एक्सल अथवा 60 हजार किलोग्राम से अधिक वजन वाले वाहनों को 900 रुपए प्रतिदिन टोल देना होगा। ट्रैक्टर पर 100, मोटर रिक्शा व स्कूटर रिक्शा पर 30 रुपए प्रतिदिन टोल निर्धारित किया गया है।
प्रदेश में पंजीकृत निजी वाहनों पर कुछ श्रेणियों में यह लागू नहीं होगा। अधिसूचना में फास्टैग को भी परिभाषित किया गया है, जिसे एनएचएआई द्वारा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए मान्यता दी जाती है।

