सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए डेढ लाख रुपये तक कैशलैस इलाज की सुविधा

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हिमखबर डेस्क 

सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों का तुरंत उपचार सुनिश्चित करने के लिए सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से एक विशेष व्यवस्था की है।

बीते दिनों जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त अमरजीत सिंह ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर करने का प्रावधान किया है।

ऐसे लोगों का अब आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में डेढ लाख रुपये तक कैशलैस इलाज हो सकता है। सड़क दुर्घटना में घायल होने पर सात दिन के भीतर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश में भी यह योजना लागू की गई है।

उपायुक्त ने परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले सभी लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

बैठक में जिला सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य सचिव एवं लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता दीपक कपिल ने जिला में सड़क सुरक्षा के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया।

ये रहे उपस्थित 

इस अवसर पर एएसपी राजेश कुमार और सड़क सुरक्षा से संबंधित अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।

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