HRTC लगेज नीति में संशोधन पर निगम का स्पष्टीकरण, 30 किलो सामान मुफ्त ले जाने की अनुमति

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शिमला – नितिश पठानियां

हाल ही में सोशल मीडिया पर HRTC की लगेज नीति में बदलाव को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी पर निगम ने स्पष्टीकरण जारी किया है। HRTC ने बताया कि 6 नवंबर 2023 की लगेज नीति जस की तस लागू है, जिसमें हर यात्री को 30 किलो तक का सामान मुफ्त ले जाने की अनुमति है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।

15 अक्टूबर 2024 को जो संशोधन किया गया है वो केवल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स,दवाइयां आदि पर लागू होता है। इस संशोधन से इन वस्तुओं के किराए में 75% तक की कटौती की है। HRTC ने जनता से अपील की है कि वे भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें।

निगम ने बताया कि हाल ही में सोशल मीडिया पर HRTC की लगेज नीति में 15 अक्टूबर 2024 को किए गए संशोधन को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। इन पोस्ट्स में दावा किया जा रहा है कि HRTC ने अपनी पुरानी नीति में सामान ले जाने के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं।

निगम के एमडी ने बताया कि HRTC द्वारा 6 नवंबर 2023 को जारी की गई लगेज नीति में यह स्पष्ट है कि प्रत्येक यात्री के साथ 30 किलोग्राम तक का व्यक्तिगत या घरेलू सामान या दो बैग (किसी भी आकार के) ले जाने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह नियम जस का तस लागू है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

बदलाव ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रिक सामान, सूखे मेवे, नए बर्तन, कॉस्मेटिक आइटम, होजरी आइटम, दवाइयाँ और चिकित्सा उपकरणों से संबंधित सामान पर लागू होता है। इन सामानों पर पहले अधिक किराया लिया जाता था, लेकिन इस संशोधन के बाद किराए में 75% तक की कमी की गई है।

पहले 40 किलोग्राम तक के बॉक्स पर बिना यात्री के एक यात्री का किराया लिया जाता था, लेकिन अब इसे विभिन्न स्लैब्स में विभाजित कर दिया गया है ताकि किराए को कम किया जा सके। उदाहरण के तौर पर, पहले 4 किलोग्राम के बॉक्स पर बिना यात्री के एक यात्री का पूरा किराया और यात्री के साथ आधा किराया लिया जाता था, लेकिन अब इस संशोधन के बाद यह किराया घटकर एक चौथाई हो गया है।

निगम ने सभी से अनुरोध किया है कि वे इन भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें और यह स्पष्ट कर दिया गया है कि व्यक्तिगत और घरेलू सामान ले जाने के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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