ड्राइंग मास्टर ने बच्ची के साथ की छेड़छाड़, बीएनएस की धारा 75 और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज

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गोहर उपमंडल के तरोर स्कूल में एक ड्राइंग मास्टर ने बच्ची के साथ की छेड़छाड़, बीएनएस की धारा 75 और पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज

मंडी – अजय सूर्या 

हिमाचल के स्कूलों में बच्चियां कितनी सुरक्षित है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। जहां सरकार और शिक्षा विभाग बच्चियों को सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करते है, वही स्कूलों में बच्चियां के साथ उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ते जा रहे है। तो इस मामले में लोगों के सवाल भी जायज है।

ऐसा ही बच्ची के उत्पीड़न का मामला मंडी जिला के गोहर उपमंडल के तरौर स्कूल से निकल कर सामने आया है। जहां ड्राइंग मास्टर ने सातवीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ड्राइंग मास्टर ने दूसरे पीरियड में बच्ची का मुंह पकड़ा और पूरी क्लास के सामने बच्ची पर बेहद अभद्र टिप्पणी की। जिससे बच्ची घबरा गई। जब मामला सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी के पास पहुंचा तो उन्होंने पूरे मामले की जांच की।

सूत्रों ने बताया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी ने अपनी जांच में मामला सही पाया और बच्ची ने भी लिखित शिकायत दी। उसके बाद मामला प्रिंसिपल के पास पहुंचा तो उन्होंने तत्काल कार्यवाही करते हुए मामले को पुलिस थाने में दर्ज करवाने के आदेश दिए। लेकिन समय तीन बजे के आस-पास का होने के कारण उसी दिन पुलिस कार्यवाही नहीं हो सकी।

प्रिंसिपल ने कार्यवाही करते हुए पिछले कल पुलिस की सूचित किया। जिस पर पुलिस टीम ने स्कूल में जाकर बच्ची के माता पिता, प्रिंसिपल और एसएमसी अध्यक्ष से मामले की जानकारी ली और तत्काल कार्यवाही करते उसक बीएनएस की धारा 75(2) तथा पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है।

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