चरस तस्करी के दोषी को 8 साल का कठोर कारावास, 50 हजार जुर्माना

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मंडी- अजय सूर्या

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्पैशल जज सुंदरनगर ने चरस तस्करी के एक मामले में दोषी को 8 साल की कठोर कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई। उपजिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने बताया कि यह मामला 14 जनवरी 2014 का है।

सुंदरनगर पुलिस ने नरेश चौक पर नाका लगा रखा था। इस दौरान जब एक मारुति कार जो मंडी की तरफ से आई को रोका गया तो उसमें तलाशी के दौरान शेर सिंह पुत्र देवी सिंह गांव डुंगी प्लेट डाकघर गलोट, तहसील नालागढ़ जिला सोलन के पास से 850 ग्राम चरस बरामद हुई।

सुंदरनगर के बीएसएल कालोनी थाना में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत मामला दर्ज करके कोर्ट में चालान पेश किया गया। इसमें 11 गवाहों के बयान दर्ज हुए व आरोप साबित होने पर यह सजा सुनाई गई। सजा के अनुसार जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

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