6 किलो 324 ग्राम चरस और 413 ग्राम अफीम के मामले में 17 वर्ष का कठोर कारावास व ₹1,70,000/- का जुर्माना

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6 किलो 324 ग्राम चरस और 413 ग्राम अफीम के मामले में 17 वर्ष का कठोर कारावास व ₹1,70,000/- का जुर्माना

हिमखबर डेस्क 

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निर्णय में माननीय विशेष न्यायालय-1, मण्डी (हि.प्र.) ने आरोपी तूले सिंह पुत्र प्रेम सिंह, निवासी गांव बनाल, डाकघर पलाहच, तहसील बंजार, जिला कुल्लू (हि.प्र.) को दोषी करार देते हुए 17 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹1,70,000/- के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

जिला न्यायवादी – सह -विशेष लोक अभियोजक, श्री विनोद भारद्वाज, जिन्होंने इस मामले की पैरवी की, ने बताया कि दिनांक 26-05-2019 को रात्रि करीब 8:15 बजे, थाना जोगिंद्रनगर की पुलिस टीम NH-154 पर गालू के समीप नियमित गश्त एवं नाका ड्यूटी पर तैनात थी।

इस दौरान एक कार (नंबर HP01C-0612) को जांच हेतु रुकने का संकेत दिया गया। वाहन चालक ने रुकने पर अपना नाम तूले सिंह पुत्र प्रेम सिंह, निवासी गांव बनाल, डाकघर पलाहच, तहसील बंजार, जिला कुल्लू (हि.प्र.) बताया।

वाहन के कागजात एवं सामान्य पूछताछ के दौरान आरोपी घबरा गया और ठीक से उत्तर नहीं दे सका। पुलिस को उसके व्यवहार पर संदेह हुआ, जिसके उपरांत गाड़ी की तलाशी ली गई।

तलाशी के दौरान वाहन से वाणिज्यिक मात्रा में प्रतिबंधित मादक पदार्थ 6 किलो 324 ग्राम चरस (कैनाबिस) और 413 ग्राम अफीम (ओपियम) बरामद की गई।

बरामद किए गए मादक पदार्थों को नियमानुसार पुलिस द्वारा सील कर कब्जे में लिया गया और आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया।

जांच के दौरान आरोपी तूले सिंह ने ओम प्रकाश उर्फ राम सिंह उर्फ काका, तिवान उर्फ तनु और सतीश के नाम उजागर किए, जिनसे पूछताछ की गई। और सभी आवश्यक प्रक्रियाएँ पूरी की गईं।

जांच अधिकारी द्वारा मामले की गहन जांच कर चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। हालांकि, साक्ष्यों के अभाव में इन तीनों सह-आरोपियों को माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया।

अभियोजन पक्ष ने इस प्रकरण में कुल 22 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए। विस्तृत सुनवाई के उपरांत एवं गवाहों के बयानों, जब्त माल तथा वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय ने तूले सिंह को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18 व 20 के अंतर्गत दोषी ठहराया और निम्नलिखित दंड प्रदान किया—

· 17 वर्ष का कठोर कारावास

· ₹1,70,000/- का जुर्माना

· जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 2 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास

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