हिमखबर डेस्क
जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत 30 अप्रैल 2026 को नेता विपक्ष (लोकसभा) राहुल गांधी के प्रस्तावित कांगड़ा दौरे के दृष्टिगत जिला कांगड़ा के कांगड़ा, धर्मशाला एवं शाहपुर उपमंडलों की प्रशासनिक सीमाओं के भीतर पैराग्लाइडिंग, ड्रोन उड़ान, हाॅट एयर बैलूनिंग सहित सभी प्रकार की एयरो स्पोर्ट्स एवं हवाई गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए गए हैं। यह निर्णय वीवीआईपी मूवमेंट और सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए एहतियाती उपाय के रूप में लिया गया है।
जिला दंडाधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित दौरे के दौरान बड़ी संख्या में मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों के आगमन की संभावना है। ऐसे में किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधि सुरक्षा के लिए संभावित चुनौती बन सकती है। इसी को देखते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि जिला पुलिस एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों को सुरक्षा, निगरानी तथा कानून-व्यवस्था संबंधी कार्यों के लिए ड्रोन अथवा अन्य हवाई निगरानी उपकरणों के उपयोग की छूट रहेगी, बशर्ते इसके लिए पुलिस अधीक्षक कांगड़ा के माध्यम से जिला प्रशासन को पूर्व सूचना दी जाए।
उल्लेखनीय है कि इसके अलावा महामहिम राष्ट्रपति के चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के प्रस्तावित दौरे को ध्यान में रखते हुए 30 अप्रैल 2026 को प्रातः 8 बजे से दोपहर एक बजे तक पालमपुर और बैजनाथ उपमंडलों में भी सभी प्रकार की एयरो स्पोर्ट्स एवं हवाई गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।

