PM मोदी के खिलाफ पोस्ट मामले में हिमाचल कांग्रेस नेता को बड़ी राहत, तिहाड़ जेल से रिहा

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हिमखबर डेस्क 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के मामले में तिहाड़ जेल पहुंचे कांग्रेस नेता अनिल डढवाल को बड़ी राहत मिली है।

बीते सोमवार को पटियाला हाऊस कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए रिहाई के आदेश जारी कर दिए। अदालत के इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है।

गगरेट के विधायक राकेश कालिया ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए इसे लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास था और न्यायपालिका ने एक बार फिर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की है।

मामले के अनुसार कांग्रेस नेता अनिल डढवाल के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस ने 25 फरवरी को एफआईआर दर्ज की थी।

इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम उन्हें गिरफ्तार करने उनके आवास पर पहुंची लेकिन वह उस समय घर पर मौजूद नहीं मिले। पुलिस नोटिस देकर लौट गई थी।

इसके बाद वह स्वयं दिल्ली पुलिस के समक्ष पेश हुए, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में पेशी के बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए तिहाड़ जेल भेज दिया गया था।

सोमवार को पटियाला हाऊस कोर्ट में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिका मंजूर करते हुए जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।

इस संबंध में अधिवक्ता शरीश सिंह ने भी अनिल डढवाल को जमानत मिलने और रिहा किए जाने की पुष्टि की है।

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