चरस रखने के दोषी को कोर्ट ने सुनाई कठोर कारावास व जुर्माने की सजा

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मंडी – डॉली चौहान

विशेष न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने चरस रखने के अपराध में एक व्यक्ति को कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है।

जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 13 अक्तूबर, 2015 को अन्वेषण अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक राम लाल पुलिस चौकी शहर मंडी पुलिस टीम के साथ एनएच-21 पर पुलघराट के पास नाकाबंदी पर मौजूद थे।

इसी दौरान मंडी बस अड्डा की तरफ से पुलघराट की तरफ पैदल आ रहे पूर्ण चंद निवासी बनैहणी तहसील सैंज जिला कुल्लू के बैग से 650 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पूर्ण चंद के खिलाफ पुलिस थाना सदर मंडी में अभियोग दर्ज हुआ था।

इस मामले की जांच अन्वेषण अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक राम लाल ने अमल में लाई थी। छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी द्वारा अदालत में दायर किया था। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 10 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे।

इस मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पूर्ण चंद को चरस रखने के आपराध में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत 6 वर्ष और 6 महीने के कठोर कारावास और 65 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 4 महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई।

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