तीन लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति मुफ्त में प्राप्त करें कानूनी सहायता

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विधिक सेवाएं प्राधिकरण से मुफ्त में लें कानूनी सुविधाओं का लाभ: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी 

चम्बा- भूषण गुरूंग 

जिला विधिक  सेवाएं प्राधिकरण के तत्वावधान में  आज ग्राम पंचायत ब्रंगाल में विधिक सेवाएं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया ।

शिविर की अध्यक्षता करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष चंद्र भशीन ने कहा है कि विधिक सेवा प्राधिकरण असहाय, अपंग, औरतों, बच्चों, औद्योगिक कामगार, मानसिक अस्वस्थ, हिरासत में रखे गए लोग,अनुसूचित जाति व जनजाति से संबंधित,एचआईवी एड्स से पीड़ित, संप्रदायिक दंगे जातीय हिंसा, बाढ़, भूकंप, सूखा, जाति अत्याचार, औद्योगिक संकट, मानव दुर्व्यवहार, बेगार के शिकार  व्यक्तियों को जिनकी समस्त साधनों से वार्षिक आय तीन लाख से कम हो  ,को कानूनी सहायता प्रदान करता है।

उन्होंने शिविर में मौलिक कर्तव्यों ,महिलाओं के अधिकारों के बारे व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की। शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विशाल कौंडल ने कहा कि मुकदमों को तुरंत निपटाने के लिए प्राधिकरण राष्ट्रीय,राज्य,जिला तथा उपमंडल स्तर पर नियमित लोक अदालतों का आयोजन करता है।

यदि उनके कानूनी अधिकारों का अतिक्रमण हो तो उनके समाधान के बारे में भी बताता है। उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण मध्यस्था के माध्यम से विवादित पक्षों के बीच समझौता की आधारभूत आधार भूमि तैयार करता है।

विधिक सेवा प्राधिकरण के इस शिविर में अधिवक्ता उत्तम सिंह ठाकुर और यशपाल सिंह ने शिविर में उपस्थित लोगों को वाहन दुर्घटना,घरेलू हिंसा,मानसिक रोग से संबंधित विभिन्न कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी भी प्रदान की।

इसके अलावा विभिन्न विभागों से आए अधिकारियों ने भी लोगों को अपने संबंधित विभागीय योजनाओं के बारे में भी लोगों को अवगत करवाया।

इस दौरान अध्यक्ष प्रबंधक समिति भलेई माता मंदिर कमल ठाकुर वहां पर आए समस्त गणमान्य व्यक्तियों का धन्यवाद भी किया।

इस अवसर पर प्रधान ग्राम पंचायत ब्रंगाल मीना ठाकुर, प्रभारी पुलिस चौकी चौहडा योगेश, तहसील कल्याण अधिकारी राजबहादुर,तहसीलदार सलूणी पवन ठाकुर, सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

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