गुड़िया दुष्कर्म हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

--Advertisement--

Image

शिमला, जसपाल ठाकुर

हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले में कोर्ट ने दोषी अनिल उर्फ नीलू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर चक्कर में विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सीबीआई द्वारा पेश किए गए चलान को आधार मानते हुए कोर्ट ने दोषी नीलू को उम्र कैद की सजा सुनाई।

दुष्कर्म मामले में उम्र कैद (टिल फॉर नैचुरल डेथ) और हत्या मामले में उम्र कैद और 10 हजार जुर्माना की सजा सुनाई गई है। इस पूरे मामले में दोषी खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए एक ही गवाह पेश कर पाया।

विशेष अदालत ने अनिल को 28 अप्रैल को दोषी करार दिया था। करोना कर्फ्यू की बंदिशों के चलते आरोपी को न्यायालय लाना मुश्किल हो रहा था। इससे पहले बीते मंगलवार को नीलू की सजा पर सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो गई थी।

बता दें कि जिला शिमला के कोटखाई की एक छात्रा 4 जुलाई, 2017 को लापता हो गई थी। 6 जुलाई को कोटखाई के तांदी के जंगल में पीड़िता का शव मिला। जांच में पाया गया कि छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी।

--Advertisement--
--Advertisement--

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

हिमाचल में टाइगर…पांवटा साहिब के खारा जंगल में चहलकदमी, CCTV कैमरा में कैद

हिमखबर डेस्क पांवटा साहिब के खारा वन क्षेत्र में वन...

मृतकों के खातों से निकलती रही पेंशन, चंबा में सब-पोस्टमास्टर के घर CBI की रेड

चम्बा - भूषण गुरुंग मृतकों के नाम पर सरकारी पेंशन...

धर्मशाला से सुधांशू त्रिवेदी का बड़ा हमला, विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं कांग्रेस की स्थिति

हिमखबर डेस्क भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद...

कांगड़ा में आपदा प्रबंधन तंत्र की बड़ी परीक्षा, 14 उपमंडलों में हुई मेगा मॉक ड्रिल

राज्य स्तरीय मेगा माॅक एक्सरसाइज का सफल आयोजन, उपायुक्त...