
शिमला, जसपाल ठाकुर
हिमाचल में अब झूठी और गलत कोविड रिपोर्ट लेकर आने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके अलावा पुलिस ऐसे शख्स को गिरफ्तार भी कर सकती है, जो झूठी आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर हिमाचल पहुंचेगा। पुलिस मुख्यालय की ओर से इस संबंध में सभी जिलों के एसपी को आदेश जारी हो गए हैं।
इसमें साफ लिखा है कि इस तरह के मामलों पर नजर रखें और ऐसा पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई करें। कोरोना कर्फ्यू के बीच पुलिस ने बंदिशाें को लेकर अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। पुलिस विभाग की जारी अधिसूचना के अनुसार अगर बसों में 50 प्रतिशत से ज्यादा सवारियां बैठी हुई पाई जाती हैं, तो बस को जब्त कर लिया जाएगा।
इसके अलावा पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा 188 आईपीसी/डीएम एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया जाएगा। पुलिस विभाग ने जारी आदेशों में कहा है कि अगर शादी समारोह में 20 से ज्यादा लोग एकत्रित होते हैं, तो वहां पर भी एफआईआर दर्ज की जाएगी और पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
इतना ही नहीं, अगर व्हीकल में बिना फेस मास्क के कोई भी सफर करता हुआ मिलता है, तो 115 एचपी पुलिस एक्ट के तहत 1000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। शादी समारोह में किसी भी तरह की धाम का आयोजन नहीं किया जाएगा। सभी प्रकार की परमिशन संबंधित जिलों के डीसी से मिलेगी। इसके बाद वे एरिया के एसडीएम और एसएचओ को निर्देश जारी करेंगे।
पुलिस विभाग ने सभी उपमंडलों के डीएसपी समेत एचएचओ को आदेश जारी कर दिए हैं कि कोरोना कर्फ्यू की गाइडलाइन की पालना के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। इसके अलावा पुलिस ने एंट्री प्वाइंट पर तैनात पुलिस कर्मियों को यह भी कहा है कि कोई बाहरी राज्यों से आने वाला शख्स झूठी और फर्जी आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लेकर नहीं आ सकेगा।
इसके अलावा पुलिस ने यह भी साफ किया है कि अगर पब्लिक स्थान पर कोई शख्स बिना मास्क या आधा मास्क पहने घूमता हुआ मिलता है, तो उसका 1000 रुपए का चालान काटा जाए। उक्त शख्स को गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
इसके अलावा 30 अप्रैल और 5 मई को जो भी गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी की गई है, अगर कोई उसकी अवहेलना करता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और एचपी पुलिस एक्ट 115 के तहत कार्रवाई की जाए।
