उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत होम आईसोलेशन और छूट प्राप्त श्रेणियों के संदर्भ में आंशिक संशोधन किया

--Advertisement--

धर्मशाला, राजीव जस्वाल:

उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने आज यहां सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुये बताया कि होम आईसोलेशन और छूट प्राप्त श्रेणियों के संदर्भ में आंशिक संशोधन किया गया है। उन्होंने कहा कि होम आईसोलेशन के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मामले में संबंधित वार्ड सदस्य, प्रधान, उपप्रधान, एमसी अध्यक्ष व पार्षद या उप मंडलाधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी कानून के उचित प्रावधान के तहत मामला दर्ज कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि छूट प्राप्त श्रेणी जैसे फलों, सब्जियों, दूध की दुकानों, फार्मेसी दुकानों को शनिवार और रविवार को सप्ताहांत लॉकडाउन से छूट दी जाएगी। इसके अलावा रात के कर्फ्यू के सभी प्रतिबंध अर्थात रात 8.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक लगाए जाएंगे, दूध या दुग्ध उत्पाद बेचने वाले कन्फेक्शनर को छूट प्राप्त श्रेणी के तहत कवर नहीं किया जाएगा।

उपायुक्त ने बताया कि सरकारी, निजी अस्पताल, फार्मास्युटिकल, पशु चिकित्सा अस्पताल, स्वास्थ्य संबंधित विनिर्माण इकाइयां व उनके सहायक परिवहन संबंधी गतिविधियों, प्रसंस्करण इकाइयों को प्रतिबंधों से छूट रहेगी। इसके अलावा जिला कांगड़ा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले होटलों को सभी प्रतिबंधों से छूट दी जाएगी, जबकि रात के कर्फ्यू और सप्ताहांत के लॉकडाउन के प्रतिबंध रेस्तरां, ढाबों और भोजनालयों पर लगाए जाएंगे।

--Advertisement--
--Advertisement--

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

लवी मेला के महत्व को बढ़ाना प्राथमिकता – उपायुक्त

हिमखबर डेस्क उपायुक्त शिमला एवं अध्यक्ष लवी मेला रामपुर अनुपम...