जिला दण्डाधिकारी ने जारी किये सड़क बंद करने के आदेश

--Advertisement--

Image

धर्मशाला, राजीव जसबाल 03 फरवरी:

जिला दण्डाधिकारी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 59 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बस अड्डा मैक्लोडगंज के भवन को गिराने के मद्देनजर बस अड्डा की सड़क को वाहनों व लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बंद रखने के आदेश जारी किये हैं।

उन्होंने लोगों से इस दौरान सहयोग की अपील करते हुए कहा कि नागरिकों की सुरक्षा एवं किसी अप्रिय घटना से बचाव के लिए यह निर्णय लिया गया है।

--Advertisement--
--Advertisement--

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का द्रोणाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय रैत में आयोजन

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का द्रोणाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय रैत में...

डील का असर: होर्मुज लांघने वाले जहाजों को 60 दिन टैक्स माफ, ईरान उठाएगा खर्च

हिमखबर डेस्क ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एसएनएसई) ने...

NEET अभ्यर्थियों को HRTC में मुफ्त यात्रा, 20 से 22 जून तक नहीं लगेगा किराया

हिमखबर डेस्क हिमाचल प्रदेश में नीट परीक्षा के अभ्यर्थियों को...

न पार्किंग की व्यवस्था, न श्रद्धालुओं के चलने का रास्ता… हिमाचल के चामुंडा धाम में चरमराई व्यवस्था

हिमखबर डेस्क प्रसिद्ध श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम मंदिर में इन...