कांगड़ा के निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य, जल्द करें आवेदन

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हिमखबर डेस्क

उप निदेशक उच्च शिक्षा (माध्यमिक), कांगड़ा अजय सिंह सम्बयाल ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि जिले में संचालित सभी पात्र निजी कोचिंग संस्थानों को हिमाचल प्रदेश निजी कोचिंग केंद्र (पंजीकरण एवं विनियमन) नियम, 2026 के तहत पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है।

उन्होंने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश निजी कोचिंग केंद्र (पंजीकरण और विनियमन) नियम- 2026 लागू किए गए हैं और उपायुक्त हेमराज बैरवा इस जिला स्तरीय निजी कोचिंग केंद्र समिति कांगड़ा के अध्यक्ष हैं।

उप निदेशक ने बताया कि जिले में संचालित ऐसे सभी निजी कोचिंग संस्थान, जहां 50 या उससे अधिक विद्यार्थी कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना पंजीकरण करवाएं। जिन संस्थानों ने अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया है अथवा आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, वे बिना किसी विलंब के निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन प्रस्तुत करें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजीकरण केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों के तहत अनिवार्य वैधानिक प्रावधान है। सभी पात्र संस्थानों के लिए नियमों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना है।

नियमों के अनुसार प्रत्येक कोचिंग संस्थान में पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं, सुरक्षित एवं स्वच्छ परिसर, अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन, आपातकालीन व्यवस्थाएं तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा से संबंधित आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किए जाने अपेक्षित हैं। जिला स्तरीय समिति समय-समय पर इन नियमों के अनुपालन की समीक्षा करेगी।

उप निदेशक ने कहा कि जो निजी कोचिंग संस्थान निर्धारित नियमों के अनुरूप पंजीकरण नहीं करवाएंगे अथवा नियमों की अवहेलना करेंगे, उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश निजी कोचिंग केंद्र (पंजीकरण एवं विनियमन) नियम, 2026 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

उन्होंने सभी पात्र निजी कोचिंग संस्थानों से अपील की कि वे शीघ्र अपना पंजीकरण सुनिश्चित करें। पंजीकरण प्रक्रिया, आवेदन प्रारूप अथवा अन्य आवश्यक जानकारी एवं मार्गदर्शन के लिए संबंधित संस्थान जिला स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारी (उच्च शिक्षा) से संपर्क कर सकते हैं।

उप निदेशक ने विश्वास व्यक्त किया कि जिले के सभी पात्र निजी कोचिंग संस्थान समयबद्ध रूप से अपना पंजीकरण पूरा कर नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन में जिला प्रशासन का सहयोग करेंगे।

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