हिमखबर डेस्क
शिमला जिले के एक सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रार्थना सभा के दौरान दो नाबालिग छात्रों से कथित मारपीट और एक छात्रा के प्रति अभद्र टिप्पणी करने का मामला सामने आया है।
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने विद्यालय के प्रधानाचार्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला सुन्नी थाना क्षेत्र का है।
मामले के अनुसार एक अभिभावक ने शिकायत दर्ज कराई है कि विद्यालय की प्रार्थना सभा के दौरान प्रधानाचार्य ने उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी और उसके 15 वर्षीय नाबालिग भांजे को सभी के सामने थप्पड़ मारकर शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रधानाचार्य ने 16 वर्षीय छात्रा की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली अशोभनीय और अभद्र टिप्पणियां पूरे विद्यालय की सभा के सामने कीं।
पुलिस ने इस मामले में थाना सुन्नी में भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) और 79 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 के तहत एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

