हिमखबर डेस्क
प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल ने 26, 28 और 30 मई को संबंधित क्षेत्रों में पेड होलीडे घोषित किया है। इन तिथियों पर मतदान होने के कारण प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्ड-निगमों, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। यह अवकाश संबंधित क्षेत्रों में चुनाव वाली तिथि को होगा।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह अवकाश औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आने वाले संस्थानों, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी लागू होगा। विशेष बात यह है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी इन दिनों का पूरा भुगतान किया जाएगा, साथ ही यह अवकाश नैगोशिएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत मान्य होगा।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि कुल्लू जिले के नग्गर विकास खंड की ग्राम पंचायत करजन और सोयल तथा आनी विकास खंड की ग्राम पंचायत जाबन और नम्होग में यह चुनाव कार्यक्रम लागू नहीं होगा, इसलिए वहां यह अवकाश प्रभावी नहीं रहेगा।
इसके अलावा ऐसे कर्मचारी जो किसी अन्य स्थान पर कार्यरत हैं, लेकिन संबंधित पंचायत में मतदाता हैं, उन्हें विशेष आकस्मिक अवकाश (स्पैशल कैजुअल लीव) प्रदान किया जाएगा। इसके लिए संबंधित कर्मचारी को मतदान करने का प्रमाण पत्र पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को इन मतदान तिथियों को क्लोज-डे घोषित करने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही फैक्ट्रियों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत श्रमिकों को अतिरिक्त सवेतन अवकाश देना होगा।
सरकार ने उद्योग, श्रम एवं रोजगार, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। श्रम आयुक्त और उद्योग निदेशक को निर्देश दिए गए हैं कि निजी और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को भी मतदान दिवस पर सवेतन अवकाश सुनिश्चित किया जाए।

