नशा तस्कर की 39 लाख से अधिक की अवैध संपत्ति फ्रीज

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हिमखबर डेस्क

पुलिस जिला देहरा ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 39 लाख 48 हजार रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति को फ्रीज किया है। यह कार्रवाई “नशा मुक्त हिमाचल अभियान” और जीरो टॉलरैंस नीति के तहत की गई है। एसपी देहरा मयंक चौधरी ने प्रैसवार्ता में बताया कि सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली के आदेश (30 अप्रैल 2026) के तहत एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 68(एफ) के अंतर्गत यह कार्रवाई अमल में लाई गई है।

इस कार्रवाई में आरोपी की अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों को चिन्हित कर फ्रीज किया गया है। गांव बलाहर, तहसील खुंडियां निवासी 47 वर्षीय शरीफ दीन की संपत्ति को फ्रीज किया गया है। इसमें लगभग 14.09 लाख रुपए मूल्य का आवासीय भवन और भूमि शामिल है। यह भूमि खाता संख्या 350, खतोनी 422, खसरा नंबर 1819 (कुल क्षेत्रफल 0-01-35 हैक्टेयर) पर स्थित है।

नशे के कारोबार से जुड़ा नैटवर्क

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से नशा तस्करी से जुड़ा हुआ था और अवैध रूप से अर्जित धन से संपत्ति का निर्माण किया गया। आरोपी के खिलाफ पहले से ही चार मामले दर्ज हैं, जिनमें एनडीपीएस एक्ट के तहत चरस बरामदगी के केस भी शामिल हैं।

पहले भी हुई थी कार्रवाई

एसपी ने बताया कि यह जिले की दूसरी बड़ी वित्तीय कार्रवाई है। इससे पहले भी एक अन्य मामले में लगभग 25.38 लाख रुपए की संपत्ति फ्रीज की जा चुकी है। इस तरह अब तक कुल लगभग 39.48 लाख रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज की जा चुकी है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरैंस नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी और अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर जब्त किया जाएगा।

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