विशेषज्ञों की सिफारिशों पर तय होगा खेती का प्रारूप; अब आबकारी नहीं, कृषि विभाग होगा नोडल डिपार्टमेंट’
शिमला – नितिश पठानियां
हिमाचल प्रदेश में भविष्य में भंाग की खेती को कैबिनेट ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यहां किस तरह से यह खेती होगी और कैसे इसे करवाया जाएगा, इसका पूरा अध्ययन होगा। प्रदेश के दो विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ इस पर अपनी रिपोर्ट देंगे, जिनकी सिफारिशों पर ही सरकार आगे बढ़ेगी।
अहम बात है कि पहले राज्य कर एवं आबकारी विभाग को इसका नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया था जिसने कानूनी मामलों को लेकर इसपर विस्तार से अध्ययन किया। अब सरकार ने कृषि विभाग को इसे लागू करने के लिए नोडल डिपार्टमेंट बना दिया है। शुक्रवार को कैबिनेट में इसे मंजूरी दी गई है।
इससे पूर्व विधानसभा के मानसून सत्र में भंाग की खेती से जुड़ी सिफारिशों को लेकर विधानसभा कमेटी ने अपने सुझाव दिए थे। एक प्रस्ताव विधानसभा में रखा गया था। इस कमेटी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अब इस पर रिसर्च करने के लिए सरकार ने डा.वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी तथा चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के विशेषज्ञों को जिम्मेदारी सौंपी है। इनको संयुक्त रूप से भांग की खेती पर एक पायलट अध्ययन करने को कहा गया है, जिनकी सिफारिशों पर कृषि विभाग भंाग की खेती को संचालित करेगा।
बता दें कि सरकार ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में विधानसभा की कमेटी को इसका प्रारूप तैयार करने और दूसरे राज्यों में अध्ययन करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। सरकार ने उनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था।
कमेटी की सिफारिश के मुताबिक, एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 10 के तहत राज्य सरकार को प्रदत शक्तियों के आधार पर नियंत्रित वातावरण में औषधीय और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए किसी भी भांग के पौधे की खेती, उत्पादन, निर्माण, परिवहन, आयात-निर्यात, बिक्री, खरीद खपत या भांग (चरस को छोडक़र) की खेती की अनुमति, नियंत्रण और विनियमन के लिए हिमाचल प्रदेश एनडीपीएस नियम, 1989 में संशोधन किया जाएगा।
एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 14 के तहत केवल फाइबर या बीज प्राप्त करने या बागबानी और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किसी भी भांग के पौधे की अनुमति देने के लिए कुछ शर्तों के अधीन एक सामान्य या विशेष आदेश पारित किया जाना चाहिए।
औषधीय और उद्योगों में उपयोग के लिए उगानी होगी भांग
हिमाचल में औषधीय और उद्योगों में उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध बनाने को लेकर सिफारिश की गई है। यह रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश में भांग के औषधीय और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल की मंजूरी से जुड़ी है। नियंत्रित वातावरण में औद्योगिक, वैज्ञानिक और औषधीय प्रयोजनों के लिए भांग की खेती को वैध बनाने से संबंधित मुद्दों पर यह सिफारिशें हैं। इस खेती से आने वाले समय में प्रदेश की आय में वृद्धि का दावा किया जा रहा है।
100 मोटरसाइकिल खरीदेंगे
मंत्रिमंडल ने प्रवर्तन और औचक निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को 100 मोटरसाइकिलें प्रदान करने को भी मंजूरी दी।
रोप-वे बनाने को दी मंजूरी
पर्यटकों को सुलभ और सुरक्षित परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए कुल्लू बस स्टैंड और पीज पैराग्लाइडिंग प्वाइंट के बीच रोप-वे की स्थापना को बैठक में मंजूरी दे दी है। इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।