देहरा – शिव गुलेरिया
उपमंडल देहरा के तहत ग्राम पंचायत दयाल की प्रधान से 4,89,842 रुपये की रिकवरी के लिए शुक्रवार को बीडीओ परागपुर की ओर से पत्र जारी किया गया है।
पत्र में विकास खंड परागपुर कार्यालय की ओर से दयाल पंचायत प्रधान को सात दिन के भीतर राशि जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। राशि जमा न करवाने पर प्रधान के खिलाफ पंचायतीराज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
ग्राम पंचायत दयाल की प्रधान को पड़ी 4 लाख 89 हजार 842 रुपये की रिकवरी
जानकारी के अनुसार कुछ माह पहले पंचायत प्रधान के खिलाफ की गई शिकायत के बाद जांच की गई थी और इसमें प्रधान को दोषी पाया गया है। पंचायत में तीन रास्तों के निर्माण के लिए सरकार ने बजट का प्रावधान किया था।
जांच के अनुसार प्रधान ने नियमों को ताक पर रखकर कार्य में कोताही बरती है। इसके अलावा अन्य अनियमितताएं भी पाई गई हैं। इस बाबत जानकारी दयाल पंचायत प्रधान को पत्र के माध्यम से दी जा रही है।
पहले रास्ते के लिए 3,86,780 रुपये, दूसरे रास्ते के निर्माण के लिए 43,142 और तीसरे रास्ते के निर्माण में अनियमितता बरतने के लिए 59, 920 की रिकवरी डाली गई है। रिकवरी की कुल राशि 4,89,842 रुपये बनती है। प्रधान को इस राशि को एक सप्ताह के भीतर जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
विरेंद्र कौशल, बीडीओ भटियात के बोल
दयाल पंचायत में तीन रास्तों के निर्माण कार्य में कई अनियमितताएं पाई गई हैं। प्रधान को नोटिस जारी कर राशि जमा करवाने का निर्देश दिया गया है। प्रधान से 4, 89, 842 रुपये की रिकवरी की जाएगी।

