मोटर व्हीकल नियम में संशोधन: हिमाचल में अब गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनेगा महंगा, ग्रीन टैक्‍स भी लगेगा

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हिमाचल में अब गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाना भी महंगा हो गया है। प्रदेश सरकार ने मोटर व्हीकल नियम 1999 में संशोधन किया है। 

शिमला – नितिश पठानियां

हिमाचल में अब गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाना भी महंगा हो गया है। प्रदेश सरकार ने मोटर व्हीकल नियम 1999 में संशोधन किया है। वर्तमान में 6 महीने के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने के 60 लगते थे। अब वहीं पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी वाले 2 और 3 पहिया वाहनों से अब 80 रुपए के साथ 20 रुपए ग्रीन टैक्स लिया जाएगा।

100 रुपए में बनेगा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट

कुल मिलाकर 100 रुपए में इन वाहनों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनेगा। इसी तरह पेट्रोल, सीएनजी, एल.पी.जी वाले चार पहिया वाहनों से कुल 130 रुपए लिए जाएंगे। इसमें 30 रुपए ग्रीन टैक्स भी शामिल है।

इसी तरह डीजल वाहनों से 150 कुल फीस ली जाएगी। इसमें 40 रुपए ग्रीन टैक्स के होंगे। इस संशोधन को सरकार ने ई-गजट पर प्रकाशित कर दिया है और लागू कर दिया है।

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