हिमाचल में मिली प्रमोशन की सौगात, इतने कानूनगो बने नायब तहसीलदार

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हिमखबर डेस्क

हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग में लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे कानूनगो अधिकारियों के लिए बड़ी राहत और खुशी की खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने 8 कानूनगो को पदोन्नत कर नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्ति प्रदान की है।

इसको लेकर अतिरिक्त सचिव राजस्व कमलेश कुमार पंत की ओर से अधिक सूचना जारी की गई है। नायब तहसीलदार जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अनुभवी अधिकारियों की तैनाती से जनता को भी राजस्व संबंधी कार्यों में तेजी और पारदर्शिता का लाभ मिलेगा।

  • अधिसूचना के मुताबिक संतोष कुमार फील्ड कानूनगो बगशाड़ उप तहसील बगशाड़ जिला मंडी,
  • चुन्नी लाल ऑफिस कानूनगो उप-तहसील छतरी जिला मंडी,
  • रमेश कुमार निदेशक भूमि अभिलेख कार्यालय शिमला,
  • मोहिनी देवी फील्ड कानूनगो कालौहड़ तहसील सुंदरनगर जिला मंडी,
  • धर्मचंद फील्ड कानूनगो निहरी तहसील निहरी जिला मंडी,
  • काली दास ऑफिस कानूनगो एसडीएम धर्मपुर जिला मंडी,
  • धर्म चंद सदर कानूनगो हमीरपुर जिला हमीरपुर
  • व प्रकाशचंद फील्ड कानूनगो सर्कल देओली,
  • तहसील सदर जिला बिलासपुर को पदोन्नत कर नायब तहसीलदार बनाया गया है।

अब मिलेंगे ये लाभ

प्रदेश सरकार ने मंडी मंडल के राजस्व विभाग में कार्यरत कानूनगो को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। राज्य सरकार ने उन्हें नायब तहसीलदार, श्रेणी-II (राजपत्रित) के पद पर पदोन्नत कर तत्काल प्रभाव से नई तैनाती का रास्ता साफ कर दिया है।

राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी इस आदेश से विभागीय अधिकारियों में उत्साह का माहौल है। पदोन्नत अधिकारियों को अब वेतन मैट्रिक्स के लेवल-12 के तहत 43 हजार रुपए से लेकर 1 लाख 36 हजार रुपए तक का वेतनमान मिलेगा। हालांकि यह पदोन्नति फिलहाल पूरी तरह तदर्थ आधार पर की गई है।

इलेक्शन कमीशन की स्वीकृति से आदेश जारी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए कई अधिकारियों को तदर्थ आधार पर नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नत किया हैहालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह पदोन्नति नियमित नियुक्ति, वरिष्ठता या स्थायी अधिकार का आधार नहीं बनेगी।

इन अधिकारियों के स्थानांतरण एवं तैनाती के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। वहीं, पदोन्नत हुए नायब तहसीलदारों को कार्यभार ग्रहण कर अपनी जॉइनिंग रिपोर्ट विभाग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने ये आदेश राज्य निर्वाचन आयोग की पूर्व स्वीकृति के बाद जारी किए हैं।

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