
नूरपुर- देवांश राजपूत
एसडीएम अनिल भारद्वाज ने बताया है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत ज़िला प्रशासन द्वारा सभी प्रकार के आयोजनों के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के नूरपुर उपमंडल के तहत आयोजित होने वाले शादी एवं अन्य सभी जरूरी समारोहों के लिये पूर्व अनुमति प्राप्त करने हेतु लोग http://covid.hp.nic.in पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
एसडीएम ने बताया कि अनुमति प्राप्त करने के लिये किसी भी व्यक्ति को एसडीएम कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित आयोजनों के लिये अनुमति ऑनलाइन ही प्रदान की जायेगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे सभी तरह के आयोजनों में कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कर स्वयं तथा अन्यों को भी सुरक्षित रखें।
