दो दिन में तैयार किया जाए पंचायतों का आरक्षण रोस्टर, 31 तक जारी होगी अंतिम नोटिफिकेशन

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हिमखबर डेस्क 

पंचायती राज विभाग ने पंचायतों में सीटों के आरक्षण को लेकर सभी जिलों को महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश के सभी उपायुक्तों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों के सदस्यों, प्रधानों व अध्यक्षों के पदों के लिए आरक्षण रोस्टर 31 मार्च, 2026 तक अधिसूचित किया जाना है।

विभाग ने सभी जिलों से कहा है कि वे पंचायत प्रतिनिधियों के आरक्षण से संबंधित पूरा डाटा, गणना पत्र (कैलकुलेशन शीट) और ड्राफ्ट रोस्टर की हार्ड कॉपी तथा एक्सेल शीट 26 मार्च, 2026 तक विभाग को उपलब्ध करवाएं।

यह जानकारी रैंडम जांच के लिए मांगी गई है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियमों का सही पालन हुआ है या नहीं।

पंचायती राज विभाग की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि भेजे जाने वाले सभी दस्तावेजों पर संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर प्रत्येक पेज पर होने चाहिए।

विभाग ने इस प्रक्रिया को टॉप प्रायोरिटी बताते हुए समयसीमा के भीतर सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम आगामी पंचायत चुनावों की तैयारी के तहत उठाया गया है, जिससे आरक्षण प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के अनुरूप सुनिश्चित की जा सके।

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