चम्बा, भूषण गुरुंग
अगर शाम सात बजे के बाद सदर बाजार सहित जिले के अन्य क्षेत्रों में कोई भी दुकान खुली मिली तो प्रशासन उसे एक सप्ताह के लिए सील कर देगा। इसके साथ ही शादी समारोह के लिए जारी नियमों का अगर कोई उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सीधे तौर पर एफआइआर दर्ज होगी।
कोरोना महामारी के लिए सरकार व प्रशासन की ओर से जारी किए गए तय नियम सिर्फ शहरी क्षेत्रों में ही लागू नहीं होंगे, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह नियम सामान रूप से लागू होंगे। सरकार के अलावा विशेषज्ञ भी कोरोना की दूसरी लहर को पहले से काफी घातक मान रहे हैं। ऐसे में लोग इसे हल्के में न लें।
हर रोज कहर बरपा रही कोरोना महामारी की चेन तोड़ने के लिए प्रशासन भी नियमों को सख्ती से लागू कर रहा है। कोरोना को लेकर प्रशासन की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों का कई जगह सख्ती से पालन नहीं हो रहा है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। जिला मुख्यालय चंबा में हर तरह की गतिविधियों के अलावा शादी समारोह में नजर रखने के लिए दस सर्विलेंस टीमों को तैनात किया गया है।
वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इसका जिम्मा आंगनबाड़ी व आशा वर्कर के अलावा अब शिक्षकों को भी दिया गया है। उधर, मैरिज पैलेस में हो रही शादी समारोह में अगर कहीं से कोरोना नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया तो पैलेस दस दिन के लिए बंद किया जा सकता है। वहीं, जिला के अन्य क्षेत्रों में होने वाले शादी समारोह में भी नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
अगर कहीं लोग लापरवाही के साथ समारोह में भीड़ जमा करते हैं और कोरोना के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, यहां तक एफआइआर तक की जा सकती है। ऐसे जिला प्रशासन ने लोगों से सख्ती से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की है। शादी समारोह में अगर कोई कोरोना नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ एफआइआर भी दर्ज की जा सकती है। वहीं सात बजे बाद अगर कोई दुकानदार दुकान खुली रखता है तो सप्ताह भर के लिए उसकी दुकान सील कर दी जाएगी।