मतदान अवधि के दौरान मादक पदार्थों को बेचने व वितरित करने पर रहेगी पाबंदी

--Advertisement--

शिमला – नितिश पठानियां

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला शिमला में पंचायती राज संस्थाओं के लिए मतदान 2 मई 2023 को सुनिश्चित किया गया है।

जिसके मद्देनजर पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158-आर के तहत मतदान क्षेत्र में मतदान से 48 घंटे पूर्व शराब की बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है ताकि मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके।

आदेशानुसार स्पिरिट युक्त, किण्वित या मादक शराब या इस प्रकृति के अन्य पदार्थ मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, खानपान घर, पाकशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान पर मतदान की समाप्ति के लिए नियत घंटे के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान बेचने, देने या वितरित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

उपायुक्त ने बताया कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 और राज्य पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158-आर तथा अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

मतदान के दौरान आग्नेय शस्त्र अथवा घातक हथियार साथ लेकर चलने पर रहेगा प्रतिबंध

इस कड़ी में जिला शिमला की उन ग्राम पंचायतों में, जहाँ 02 मई को मतदान होगा, वहां सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति बनाये रखने हेतु कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्र अथवा घातक हथियार अपने साथ लेकर नहीं चलेगा। यह आदेश कानून व्यवस्था बनाये रखने वाले सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा।

--Advertisement--
--Advertisement--

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

कांगड़ा और शाहपुर में आंगनवाड़ी भर्ती, कार्यकर्ता-सहायिका के 15 पदों पर आवेदन आमंत्रित

कांगड़ा और शाहपुर उपमंडल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका...