मंडी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को हाइकोर्ट से मिली राहत, एमसी आयुक्त कोर्ट के फैसले पर रोक

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मंडी – अजय सूर्या

हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर के जेल रोड में मस्जिद में कथित अवैध निर्माण मामले में मुस्लिम पक्ष को राहत मिली है। कोर्ट एमसी आयुक्त कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सोमवार को मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के इस फैसले की प्रति एमसी कार्यालय को साैंप दी है।

बता दें, नगर निगम के आयुक्त कोर्ट ने 13 सितंबर को फैसला सुनाते हुए मस्जिद में किए कथित अवैध निर्माण को 30 दिन के भीतर पुरानी स्थिति में लौटाने के निर्देश दिए थे। फैसले की कॉपी मुस्लिम समुदाय के लोगों को चार दिन बाद 17 सितंबर को मिली थी। इसके अनुसार मुस्लिम समुदाय के लोगों के पास 17 अक्तूबर तक का समय था।

इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने आयुक्त कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। अब फैसला उनके पक्ष में आया है। मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी के लोगों ने सोमवार को एमसी कार्यालय के कोर्ट के आदेशों की प्रति जमा की।

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