जॉब ट्रेनी भर्ती को फाइनांस से लेनी होगी मंजूरी

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वित्त विभाग केस टू केस बेसिज पर तय करेगा वेतन, जुलाई की अधिसूचना में कार्मिक विभाग ने बदलाव किया

शिमला – नितिश पठानियां

जॉब ट्रेनी नीति के तहत होने वाली भर्तियों के लिए राज्य सरकार ने प्रक्रिया में बदलाव किया है। कार्मिक विभाग ने अब कहा है कि जिस विभाग में इस तरह की भर्ती करनी है, उससे पहले वित्त विभाग से मंजूरी लेनी होगी।

जब यह फाइल मंजूरी के लिए आएगी तो वित्त विभाग केस टू केस आधार पर वेतन तय करेगा। यह वेतन फिक्स आधार पर होगा। पहले जब इस पॉलिसी की नोटिफिकेशन हुई थी तो इसमें कहा गया था कि वेतन वित्त विभाग अलग से नोटिफाई करेगा।

कार्मिक विभाग की सचिव की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों को जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में ग्रुप ए, बी और सी कैडर में भर्ती होने वाले जॉब ट्रेनी कर्मचारियों की सैलरी को लेकर नए निर्देश दिए हैं।

इससे पहले 19 जुलाई 2025 को जारी नोटिफिकेशन में बदलाव हुआ है। कार्मिक विभाग की सचिव की ओर से कहा गया है कि पहले नोटिफिकेशन में कहा गया था कि जॉब ट्रेनी की सैलरी फाइनांस डिपार्टमेंट तय करेगा, लेकिन अब यह हुआ है कि जॉब ट्रेनी कर्मचारी की फिक्स सैलरी वित्त विभाग केस टू केस के आधार पर तय करेगा। इसके लिए भर्ती का प्रोपोजल भेजने से पहले वित्त विभाग को फाइल भेजनी होगी।

यह निर्देश प्रशासनिक सचिवों के अलावा सभी जिलों के उपायुक्त, विभागों के अध्यक्षों, बोर्ड निगमों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के साथ राज्य चयन आयोग और पब्लिक सर्विस कमीशन को भी भेजे गए हैं। राज्य सरकार सभी नई नियुक्तियां इसी पॉलिसी के अनुसार करेगी।

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