जिला दण्डाधिकारी ने जारी किये सड़क बंद करने के आदेश

--Advertisement--

Image

धर्मशाला, राजीव जसबाल 03 फरवरी:

जिला दण्डाधिकारी कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 59 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बस अड्डा मैक्लोडगंज के भवन को गिराने के मद्देनजर बस अड्डा की सड़क को वाहनों व लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बंद रखने के आदेश जारी किये हैं।

उन्होंने लोगों से इस दौरान सहयोग की अपील करते हुए कहा कि नागरिकों की सुरक्षा एवं किसी अप्रिय घटना से बचाव के लिए यह निर्णय लिया गया है।

--Advertisement--
--Advertisement--

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

कांगड़ा एयरपोर्ट: एयरोसिटी प्रभावितों को कितना मिलेगा मुआवजा? CM के समक्ष पहुंचा मामला

हिमखबर डेस्क  कांगड़ा जिला में गगल एयरपोर्ट के समीप प्रस्तावित...

लोकतंत्र की अनूठी मिसाल, सर्वसम्मति से निर्विरोध चुनी गई एक और पंचायत

हिमखबर डेस्क  जिला सिरमौर में पंचायत चुनावों को लेकर भाईचारे...

हिमाचल में भाजपा ने उतारे जिला परिषद प्रत्याशी, किस वार्ड से किसे उतारा मैदान में? पूरी सूची

हिमखबर डेस्क  हिमाचल प्रदेश द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं एवं स्थानीय शहरी...