काँगड़ा के दो कुख्यात तस्करों को 2 व 3 साल का कारावास, करोड़ों की तस्करी में रहे शामिल

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नूरपुर – स्वर्ण राणा

कांगड़ा की नूरपुर पुलिस को नशा माफिया के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में नशा तस्करी के कुख्यात तस्करों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश नूरपुर, जिला कांगड़ा की अदालत ने दोनों मामलों की सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपियों को कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया।

पहला मामला…

पुलिस थाना नूरपुर की टीम ने 5 जनवरी 2018 को गश्त और नाकाबंदी के दौरान नंगलाड़ से रवि सिंह पुत्र प्रमोद सिंह निवासी भलेटा (नूरपुर) को पकड़ा था। आरोपी के कब्जे से 6.86 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। मामले में पुलिस ने गहन जांच पूरी कर अदालत में चालान पेश किया।

17 सितंबर 2025 को अदालत ने रवि सिंह को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, आरोपी रवि सिंह एक कुख्यात तस्कर है जिसके खिलाफ पहले से भी कई मामले लंबित हैं।

दूसरा मामला

इसी तरह, पुलिस थाना इन्दौरा की टीम ने 5 अप्रैल 2015 को बरोटा गांव में छापेमारी की थी। छापेमारी में कुलदीप कुमार उर्फ काका पुत्र ज्ञान चन्द निवासी बरोटा से 14 किलो 200 ग्राम चूरा पोस्त (भुक्की) बरामद हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और जांच के बाद चालान अदालत में पेश किया।

सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने 17 सितंबर 2025 को आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष का कठोर कारावास और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस के अनुसार, कुलदीप कुमार भी क्षेत्र का कुख्यात तस्कर है, जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और वर्तमान में विचाराधीन हैं।

पुलिस अधीक्षक अशोक रतन के बोल 

पुलिस जिला नूरपुर के पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने बताया कि यह नशे के खिलाफ एक बड़ी सफलता है। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि नशा तस्करी जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर कार्य करें। यदि किसी को नशे की तस्करी या संबंधित गतिविधियों की जानकारी हो, तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। पुलिस ने आश्वस्त किया है कि सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

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