CIA नूरपुर की टीम ने 676 ग्राम चरस के साथ कैहरियां में दबोचे दो आरोपी, मंडी और कांगड़ा निवासी दो लोगों पर ND&PS एक्ट की धारा 20, 29 में मामला दर्ज
नूरपुर – स्वर्ण राणा
मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस जिला नूरपुर की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी अभियान के तहत CIA नूरपुर की टीम ने 676 ग्राम चरस सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ ND&PS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नूरपुर धर्मचंद वर्मा ने बताया कि क्षेत्र में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार एवं संचरण पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार सघन निगरानी, गश्त और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 13 सितंबर 2026 की शाम CIA नूरपुर की टीम लब चौक क्षेत्र में गश्त एवं संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही थी।
इसी दौरान पुलिस टीम को विश्वसनीय सूचना मिली कि गांव कैहरियां में शिव मंदिर के समीप दो व्यक्ति मादक पदार्थ की खरीद-फरोख्त के सिलसिले में मौजूद हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्वतंत्र साक्षी को साथ लिया और शिव मंदिर कैहरियां से कुछ दूरी पर संदिग्ध अवस्था में खड़े दोनों व्यक्तियों को पूछताछ के लिए रोका।
नियमानुसार तलाशी के दौरान एक आरोपी के पास मौजूद बैग से 676 ग्राम चरस (भांग) बरामद हुई। पुलिस ने बरामद मादक पदार्थ को विधिवत सील कर अपने कब्जे में लिया और दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कुमार चंद (37), निवासी गांव भुलंग, डाकघर सुधार, तहसील पद्दर, जिला मंडी तथा राकेश सिंह उर्फ लक्की (52), निवासी गांव व डाकघर कैहरियां, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा के रूप में हुई है।
पुलिस ने इस संबंध में पुलिस थाना ज्वाली में प्राथमिकी संख्या 175/2026 दर्ज की है। दोनों आरोपियों के खिलाफ मादक द्रव्य एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (ND&PS Act) की धारा 20 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार मामले में आगामी कानूनी कार्रवाई जारी है। साथ ही पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद चरस कहां से लाई गई थी और इसके पीछे कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं। अवैध मादक पदार्थों के नेटवर्क से जुड़े संभावित स्रोतों और संपर्कों की भी गहन जांच की जा रही है।
पुलिस जिला नूरपुर ने स्पष्ट किया है कि नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों के विरुद्ध कानून के तहत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

