दिल्ली – शिवम् सिरिवास्तव
सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को भी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) एग्जाम में बैठने की इजाजत दे दी है। 8 सितंबर को इसका एग्जाम होगा। जस्टिस संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने बुधवार को कुश कालरा द्वारा दायर रिट याचिका में अंतरिम आदेश पारित किया है।
इस याचिका में महिला उम्मीदवारों ने एनडीए प्रवेश परीक्षा में भाग लेने की अनुमति मांगी थी। याचिका में कहा गया है कि महिलाओं को परीक्षा में ना बैठने देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 का उल्लंघन है।
याचिका में कहा गया है कि अधिकारी 12वीं परीक्षा पास अविवाहित पुरुष उम्मीदवारों को ‘राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी की परीक्षा में बैठने की अनुमति देते हैं लेकिन योग्य एवं इच्छुक महिला उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति महज लिंग के आधार पर नहीं देते हैं. इसमें संविधान के तहत कोई उचित कारण भी नहीं दिए जाते हैं।