नगर निगम,नगर पंचायत चुनाव में कोरोना पॉजिटिव भी लड़ सकेगा चुनाव

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शिमला, जसपाल ठाकुर

कोरोना की दूसरी लहर के बीच नगर निगम, नगर पंचायतों और पंचायत में निर्वाचन के दौरान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए स्पष्ट कर दिया है कि 22 दिसम्बर, 2020 को जारी एसओपी के हिसाब से चुनाव करवाए जाएं। एसओपी के मुताबिक कोविड पॉजिटिव व्यक्ति भी इन चुनावों में वोट दे सकेंगे। इसके लिए कोविड पॉजिटिव व क्वारंटाइन चल रहे व्यक्तियों को पहले सूचित करना होगा। इसी तरह कोविड पॉजिटिव व्यक्तिचुनाव भी लड़ सकेंगे, लेकिन ऐसे उम्मीदवार को वोट मांगने के लिए घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

कोविड पॉजिटिव व्यक्ति को मतदान के आखिरी एक घंटे में वोट देने का अवसर दिया जाएगा। इस दौरान पोलिंग पार्टी का एक व्यक्ति पीपीई किट पहनकर कोविड पॉजिटिव मरीज या क्वारंटाइन चल रहे व्यक्ति का मतदान सुनिश्चित करवाएगा। तब कोविड पॉजिटिव मतदाता को खुद मास्क और हैंड ग्लब्ज पहनकर वोट देना होगा। वोट देने के बाद मास्क और हैंड ग्लब्ज को खुले में फैंकने की इजाजत नहीं होगी।

चुनाव प्रचार के दौरान सभी लोगों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। इसी तरह मतदान वाले दिन और मतगणना कार्य के दौरान भी इन नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। मतदान से पहले सभी मतदाताओं की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति का तापमान अधिक निकला तो उसे अंतिम घंटे में मतदान की इजाजत दी जाएगी।

चुनाव में 55 वर्ष से अधिक उम्र, गंभीर रोगों से ग्रसित कर्मी, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग कर्मचारियों की ड्यूटी भी नहीं लगेगी। चुनाव में तैनात प्रत्येक कर्मी को मास्क लगाना जरूरी होगा।कोरोना की दूसरी लहर के बीच कोविड पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बीते फरवरी महीने के दौरान हिमाचल में कोरोना के एक्टिव केस सिमट कर 150 के आसपास रह गए थे, जो अब बढ़कर 1400 के पार पहुंच गए हैं, ऐसे में इन चुनाव के दौरान सावधानी बरतना अनिवार्य है।

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