09 मई को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी सहमति से मामलों के त्वरित निपटारे का सुनहरा अवसर
धर्मशाला, 28 अप्रैल – हिमखबर डेस्क
जिला व सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा चिराग भानू सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश के सभी जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 09 मई, 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से बैंक मामलों, श्रम विवादों, बिजली एवं पानी के बिलों से जुड़े प्रकरणों, वैवाहिक विवादों, चैक बाउंस मामलों, पूर्व मुकदमेबाजी तथा लंबित मामलों का आपसी सहमति से त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मुकदमे से पहले ही संबंधित पक्ष या विभाग के साथ समझौता करना चाहता है तो वह संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, ताकि मामले को लोक अदालत में रखा जा सके।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए लोक अदालत में बढ़-चढ़कर भाग लें।
- अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा के दूरभाष नम्बर 01892-222370,
- उपमंडलीय विधिक सेवा समिति धर्मशाला के दूरभाष नंबर 01892-222018,
- कांगड़ा के दूरभाष नंबर 01892-264808,
- देहरा के दूरभाष नंबर 01970-233599,
- पालमपुर के दूरभाष नंबर 01894-231614,
- नूरपुर के दूरभाष नंबर 01893-220770,
- बैजनाथ के दूरभाष नंबर 01894-262477,
- ज्वाली के दूरभाष नंबर 01893-264307
- और इंदौरा के दूरभाष नंबर 01893-241210 पर सम्पर्क कर सकते हंै।
यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्या आॅनलाइन भेजना चाहता है तो वह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर आॅनलाइन आवेदन कर सकता है अथवा हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क कर सकता है।

