कांगड़ा: राष्ट्रपति के दौरे के दृष्टिगत एयरो स्पोर्ट्स गतिविधियों पर अस्थायी रोक: जिला दंडाधिकारी

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हिमखबर डेस्क

महामहिम राष्ट्रपति के 30 अप्रैल को चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश  कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के प्रस्तावित दौरे को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता  की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर पालमपुर और बैजनाथ उपमंडलों में पैरा ग्लाइडिंग, ड्रोन उड़ान, हाॅट एयर बैलूनिंग सहित सभी एयरो स्पोर्ट्स एवं हवाई गतिविधियों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है।

जारी आदेशों के अनुसार 30 अप्रैल 2026 को प्रातः 8 बजे से दोपहर एक बजे तक पालमपुर और बैजनाथ उपमंडलों में सभी प्रकार की एयरो स्पोर्ट्स एवं हवाई गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। यह निर्णय राष्ट्रपति के दौरे के दौरान सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

जिला दंडाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान बड़ी संख्या में मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के पालमपुर आगमन की संभावना है, जिसके दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है।

जिला पुलिस तथा अन्य सुरक्षा एवं निगरानी एजेंसियों को सुरक्षा, सर्विलांस तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्रोन अथवा अन्य एरियल सर्विलांस उपकरणों के उपयोग की छूट रहेगी, पर इसकी पूर्व सूचना जिला प्रशासन को पुलिस अधीक्षक कांगड़ा के माध्यम से दी जाएगी।

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