हिमाचल में बदले लीज नियम, 40 साल सीमा तय; हिमुडा को 80 साल की छूट

--Advertisement--

हिमखबर डेस्क 

हिमाचल प्रदेश सरकार ने भूमि पट्टा नियमों में संशोधन करते हुए हिमाचल प्रदेश पट्टा (संशोधन) नियम 2026 लागू करने की अधिसूचना जारी की है।

राजस्व विभाग की ओर से 23 मार्च 2026 को जारी इस अधिसूचना के अनुसार अब राज्य सरकार सामान्य परिस्थितियों में किसी भी भूमि को 40 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टे पर नहीं देगी।

हालांकि, हिमुडा को विशेष प्रावधान के तहत बड़ी राहत दी गई है। अब हिमुडा को आवासीय और शहरी विकास परियोजनाओं के लिए अधिकतम 80 वर्ष तक भूमि पट्टा प्रदान किया जा सकेगा।

सरकार का मानना है कि इस निर्णय से राज्य में नियंत्रित शहरी विकास को गति मिलेगी और आवासीय परियोजनाओं को दीर्घकालिक स्थिरता मिलेगी।

विभाग के अनुसार संशोधन से पहले आम जनता से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं, लेकिन निर्धारित समय सीमा में कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। मंगलवार को राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही नए नियम प्रभावी हो गए हैं।

--Advertisement--
--Advertisement--

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

रेलवे ने पटरी से उतार दी कांगड़ा घाटी ट्रेन, पठानकोट से जोगिंद्रनगर तक ट्रैक चकाचक, पर गुमराह की जा रही जनता

हिमखबर डेस्क  पठानकोट-जोगिंद्रनगर रेल सेवा को लेकर बड़ी-बड़ी बातें करने...

दो दिन में तैयार किया जाए पंचायतों का आरक्षण रोस्टर, 31 तक जारी होगी अंतिम नोटिफिकेशन

हिमखबर डेस्क  पंचायती राज विभाग ने पंचायतों में सीटों के...