करेरी लेक, त्रिउंड और आदि हिमानी चामुंडा ट्रैकिंग रूट दिन में खुले, नाइट ट्रैकिंग पर रोक

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हिमखबर डेस्क 

जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धाराओं 33 व 34 के तहत ट्रैकिंग गतिविधियों से जुड़े आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए चयनित ट्रैकिंग रूट्स को दिन के समय खोलने की अनुमति प्रदान की है।

यह निर्णय पर्यटन गतिविधियों को संतुलित रखते हुए जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने बताया कि करेरी लेक ट्रेक, त्रिउंड ट्रेक और आदि हिमानी चामुंडा ट्रेक पर केवल दिन के समय सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ट्रैकिंग की अनुमति रहेगी।

इन रूट्स के लिए पुलिस स्टेशन में पूर्व सूचना प्रपत्र जमा कराने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी है, हालांकि सभी ट्रैकिंग रूट्स पर नाइट ट्रैकिंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

जिला दंडाधिकारी ने कहा कि उक्त रूट्स को छोड़कर 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ट्रैकिंग पर पूर्व प्रतिबंध यथावत लागू रहेगा। भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी या अलर्ट जारी होने की स्थिति में ट्रैकिंग गतिविधियां तुरंत निलंबित कर दी जाएंगी।

उन्होंने कहा कि आदेश के उल्लंघन पर ट्रेकर और संबंधित गाइड के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धाराओं 51 से 60 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही गाइड के लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने की संस्तुति भी की जा सकती है।

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