इसे कौन सा कानून रोकेगा? हर दिन बस में मांगता है भीख

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पालमपुर – बर्फू 

कहां है वह सर्वशिक्षा अभियान, कहां है बाल प्रथा के खिलाफ कानून, कहां हैं भिक्षावृत्ति के खिलाफ कानून और संदेश, कहां है चिल्ड्रन हेल्पलाइन और सबसे महत्त्वपूर्ण : कहां है सरकार का ‘किशोर न्याय अधिनियम 2015’…

यह बच्चा कालू-दी-हट्टी के पास टी-फैक्टरी बाइपास में हर दिन होता है और वहां से गुजरने वाली लंबी दूरी की बसों में सवार होकर भिक्षा मांगता है।

ऐसे बच्चों के संरक्षण के लिए वैसे तो कई कागजी कानून हैं, पर वे किसी की मदद नहीं करते। सामाजिक संस्थाएं इन्हें देखकर मुंह मोड़ आगे निकल जाती हैं।

पुलिस वालों के लिए ऐसे अपराध किसी काम के नहीं हैं और सरकारी बसों के वे कंडक्टर, जो किसी गरीब पर दया नहीं करते, ऐसे भिखारी बच्चों पर उनकी पूर्ण ‘कृपा’ रहती है।

क्या कांगड़ा जिला प्रशासन कभी जागृत अवस्था में जाकर यहां कोई कार्रवाई करेगा? लगता नहीं, क्योंकि यह काम उनके पद और गरिमा के खिलाफ है।

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