
पेंशन पात्रता के लिए आय की सीमा नहीं है निर्धारित, अब ग्राम सभा से अनुमोदन की नहीं होगी आवश्यकता, प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन की संशोधन अधिसूचना जारी, तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है आवेदन ।
चम्बा- भूषण गुरुंग
ज़िला कल्याण अधिकारी नरेंद्र जरयाल ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत संशोधन अधिसूचना को जारी कर दिया गया है।
जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है वृद्धावस्था पेंशन प्राप्ति के लिए पात्र होंगे । उन्होंने यह भी बताया कि पेंशन पात्रता के लिए आय की सीमा निर्धारित नहीं की गई है ।
पेंशन दरों से संबंधित जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 60-69 आयु वर्ग के पुरुष और 60-64 आयु वर्ग की महिलाओं को 1 अप्रैल 2022 से एक हजार रुपये प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन देय होगी ।
65-69 आयु वर्ग की महिलाओं को स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के तहत 1 अप्रैल 2022 से 1150 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी ।
इसी तरह 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 1700 रुपये प्रति माह वृद्धावस्था पेंशन देय होगी ।
विधवा ,परित्यक्त, एकल नारी पेंशन , दिव्यांग राहत भत्ता (40से 69 प्रतिशत दिव्यांगता) को 1150 रुपए प्रतिमाह देय होंगे ।
70 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगों को राहत भत्ते के रूप में प्रतिमाह 1700 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे ।
कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता और ट्रांसजेंडर पेंशनरों को 1000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे ।
जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि पेंशन प्राप्ति के इच्छुक लाभार्थी प्रार्थना पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र , वचनबद्धता की प्रति सहित संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं ।
दिव्यांग राहत भत्ता मामले में चिकित्सा प्रमाण पत्र अनिवार्य है । उन्होंने यह भी बताया कि पेंशन प्राप्ति के लिए अब ग्राम सभा से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी ।
