234 दिन ड्यूटी से गैरहाजिर रहने पर प्रवक्ता को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा, जानें पूरा मामला

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शिमला – नितिश पठानियां 

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने कदाचार के मामले में अंग्रेजी प्रवक्ता संजीव पासी को सरकारी सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। यह कार्रवाई बिना अनुमति लंबे समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के आरोप सिद्ध होने के बाद की गई है।

विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार संजीव जब जिला सिरमौर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दाहन में तैनात थे, तब वह 1 जून 2022 से 30 नवंबर 2023 के बीच विभिन्न चरणों में कुल 234 दिन बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहे।

विभाग ने इसे जानबूझकर की गई गैरहाजिरी मानते हुए इसे सीसीएस (आचरण) नियम 1964 के नियमों के तहत उल्लंघन करार देते हुए अनिवार्य तौर पर सेवानिवृत्त करने का फैसला लिया है।

4,13,000 रुपये के वित्तीय गबन के भी आरोप, जांच जारी

स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि इस मामले को गंभीर से लेते हुए सीसीएस (सीसीए) नियम 1965 के नियम 14 के तहत विभागीय कार्रवाई की गई। औपचारिक विभागीय जांच के दौरान जांच अधिकारी ने सभी आरोपों को सिद्ध माना।

जांच रिपोर्ट और उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन करने के बाद सक्षम प्राधिकारी ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति का फैसला लिया। इसके अलावा प्रवक्ता पर अपने कार्यकाल के दौरान करीब 4 लाख 13 हजार रुपये के वित्तीय गबन का भी आरोप है।

इस संबंध में विभाग ने 4 अक्तूबर 2025 को अलग से आरोप पत्र जारी कर सीसीएस (सीसीए) नियमों के तहत नई विभागीय कार्रवाई शुरू की है। यह जांच फिलहाल जारी है और इसके निष्कर्ष के आधार पर अलग से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

शिक्षा निदेशक ने कहा कि अनुशासन, ईमानदारी और जवाबदेही से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सेवा नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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