नाहन – नरेश कुमार राधे
हिमाचल प्रदेश के ट्रांसपोर्ट विभाग को ऑनलाइन पोर्टल में विसंगतियों के कारण फैंसी नंबर की ई-ऑक्शन में किरकिरी का सामना करना पड़ता था। ऑनलाइन प्रक्रिया में बोलीदाता अपनी बोली को करोड़ो तक ले जाते थे, लेकिन असल में वो मजाक कर रहे होते थे।
हकीकत में बोलियां फर्जी होती थी, इसके बाद ट्रांसपोर्ट मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इसका कड़ा संज्ञान लेकर विसंगतियों को तत्काल ही दूर करने के आदेश जारी किये।
परिणाम यह हुआ है कि फैंसी नंबर की ऑक्शन सही तरीके से होने लगी है। ताजा जानकारी में विभाग “HP 63 F 0001” को 8 लाख में नीलाम करने में सफल हुआ है।
नंबर को सिरमौर के धारटीधार से ताल्लुक रखने वाले कारोबारी एलडी शर्मा ने ई बोली में 8 लाख की कीमत पर खरीद लिया है।
आपको बता दें कि एलडी शर्मा को लग्जरी वाहनों का शोंक है। शर्मा का कारोबार भारत के अलावा विदेश में भी फैला हुआ है।
जानकारी के मुताबिक अधिकतम बोली 8 लाख के बोलीदाता को औपचारिकताएं पूरी करने के बाद नंबर जारी कर दिया जायेगा। तीन दिनों के भीतर पैसे जमा करवाने होंगे।
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में वाहनों के लिए वीआईपी नंबरों की ऑनलाइन बोली (online auction) सोमवार से शुरू की गई थी।
इसमें क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शिमला के लिए HP 63F-0001, पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकरण, मंडी के लिए HP33G-0001 और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, धर्मशाला के लिए HP68C-0001 नंबर रखे गए थे।
इसमें केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियम 47 के तहत हिमाचल के निवासी या राज्य में व्यवसाय करने वालो को ही पात्र बनाया गया था।
ई-ऑक्शन के लिए न्यूनतम बोली 5,00,000 रुपये से शुरू की गई। न्यूनतम बोली की 30 प्रतिशत राशि 1,50,000 रुपये जमा करवाने की शर्त भी रखी गई थी।