हिमखबर डेस्क
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के कई उपमंडलों में होली के अवसर पर घोषित स्थानीय अवकाश की तिथि में बदलाव किया है। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश के तहत अब मंडी सदर, गोहर, सरकाघाट, थुनाग और कोटली उपमंडलों में 3 मार्च की बजाय 2 मार्च को स्थानीय अवकाश रहेगा।
यह संशोधन 27 दिसम्बर, 2025 को जारी की गई स्थानीय अवकाश की अधिसूचना के संदर्भ में किया गया है। नए आदेश के अनुसार इन पांच उपमंडलों के सभी सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में होली का अवकाश सोमवार, 2 मार्च को मान्य होगा। इसके फलस्वरूप, मंगलवार, 3 मार्च को सभी सरकारी कार्यालय और शिक्षण संस्थान सामान्य रूप से खुले रहेंगे।
न्यायालयों में भी 2 मार्च को अवकाश, 3 मार्च को होगी सुनवाई
इसी क्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी पारस डोगर ने भी सूचित किया है कि उपायुक्त द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार जिला मुख्यालय मंडी स्थित सभी न्यायिक न्यायालयों में भी होली का स्थानीय अवकाश 3 मार्च के स्थान पर 2 मार्च को ही रहेगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बदलाव के कारण, जिन मामलों की सुनवाई पहले 2 मार्च के लिए निर्धारित की गई थी, वे अब अगले दिन, यानी 3 मार्च को सुने जाएंगे। प्रशासन ने सभी संबंधित लोगों से इन परिवर्तनों को ध्यान में रखने का आग्रह किया है।

