बिलासपुर गोलीकांड : पूर्व विधायक के बेटे को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत, करना होगा आत्मसमर्पण

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बिलासपुर – सुभाष चंदेल

बिलासपुर कोर्ट परिसर के बाहर हुए गोलीकांड मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपित व पूर्व कांग्रेस विधायक के बेटे पुरंजन ठाकुर को प्रदेश हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।

पुरंजन ठाकुर की अग्रिम जमानत का मामला बुधवार को जस्टिस संदीप शर्मा की अदालत में लगा। सुनवाई के दौरान पुरंजन ठाकुर के अधिवक्ता ने कोर्ट से वैकल्पिक राहत के तौर पर अग्रिम जमानत की मांग की। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के उपरांत आरोपित को दिनांक 27 जून यानी गुरूवार सुबह 10 बजे तक पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के आदेश दिए।

ऐसे में फरार चल रहे आरोपित के पास अब पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं है। सुनवाई के दौरान आरोपित बुधवार को कोर्ट में पेश नहीं हुआ। वहीं, पुलिस ने आरोपित पुरंजन को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें बनाई हैं। उसकी तलाश की जा रही है। उसके विरुद्ध हत्या के प्रयास के साथ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।

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