बलात्कार के प्रयास में आरोपी दोषी करार, 2 वर्ष का कठोर कारावास

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सिरमौर – नरेश कुमार राधे

जिला सिरमौर के रेणुका विधानसभा क्षेत्र के जरग गांव में करीब 8 वर्ष पुराने बलात्कार के प्रयास के मामले में जिला सिरमौर के नाहन स्थित विशेष न्यायालय के न्यायाधीश आरके चौधरी नहीं आरोपी राजेंद्र सिंह पुत्र सानिया राम निवासी ग्वारो पोस्ट ऑफिस जरग को दोषी ठहराते हुए 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

दोषी को सजा के साथ-साथ ₹2500 जुर्माना धारा 376 व 511 आईपीसी के तहत देना होगा। इसके अलावा दोषी को धारा 452 के तहत भी ₹2500 का जुर्माना अदा करना होगा।

जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 3 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोषी को आर्म एक्ट के तहत भी एक साल की सजा व जुर्माना सुनाया गया है।

मामले के बारे में जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी नाहन चंपा सुरील ने बताया कि करीब 8 वर्ष पुराने इस मामले में बुधवार को न्यायाधीश आरके चौधरी द्वारा सुनवाई की गई।

यह मामला हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम राजेंद्र सिंह पुत्र सानिया राम निवासी गवरो पोस्ट ऑफिस जरग के तहत चल रहा था। मामले के बारे में जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि यह मामला 26 मार्च 2015 को आईपीसी की धारा 376 ,511, 452 506  आईपीसी के अलावा सेक्शन 25 आर्म्स एक्ट तथा सेक्शन 3 एससी एसटी एक्ट के तहत पुलिस थाना श्री रेणुका जी में दर्ज किया गया था।

मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि इस मामले की पीड़िता ने 25 मार्च 2015 को शिकायत की थी कि जब वह घर में रात करीब 9:00 बजे अकेली थी तो इस बीच में घर के बरामदे में पानी पीने के लिए आई।

उस दौरान उसके पति घर में नहीं थे तथा वह किसी काम से ददाहू गए थे। घर में बच्चे सो चुके थे ।इस बीच अचानक आरोपी राजेंद्र सिंह पुत्र सनीया राम उसके घर में घुसा तथा महिला को जबरदस्ती पकड़कर घर की रसोई में ले गया। इस बीच बंदूक की नोक पर आरोपी ने महिला के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया।

परंतु तब तक महिला का पति अचानक मौके पर पहुंच गया। जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। तुरंत ही इस मामले में पीड़ित महिला ने पुलिस थाना रेणुकाजी में मामला दर्ज करवाया था ।

इस मामले में करीब 8 वर्ष की सुनवाई के दौरान 19 गवाहों के बयान लिए गए तथा साक्ष्यों के आधार पर आरोपी राजेंद्र सिंह पुत्र सानिया राम निवासी गवारा पोस्ट ऑफिस जरग तहसील संगड़ाह को दोषी करार दिया गया है।

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