
मंडी – डॉली चौहान
माननीय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो), जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश, की अदालत ने लैंगिक उत्पीडन के दोषी को विभिन्न धाराओं में कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई।
जिला न्यायवादी, मण्डी कुलभूषण गौतम ने बताया कि पीड़िता (7 वर्ष) की माँ ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि दिनांक 31/10/2021 को पीड़िता समय करीब शाम 5:30 बजे अपनी छोटी बहन के साथ घर के बरामदे में खेल रही थी और शिकायतकर्ता खेतों में गोबर फेंकने गयी थी तभी खेतों से वापिस आते समय उसने देखा कि जनक राज पुत्र स्व० जय सिंह गाँव छिड थाना जोगिन्द्रनगर पीडिता के साथ अश्लील हरकतें कर रहा थाl
यह देखकर जब शिकायतकर्ता ने आवाज लगायी तो उपरोक्त दोषी वहां से भाग गयाl l पीडिता की माँ (शिकायतकर्ता) के उक्त बयान के आधार पर पुलिस थाना जोगिन्द्रनगर में दोषी के खिलाफ अभियोग 179/21 दर्ज हुआ थाI
इस मामले की छानबीन उप निरीक्षक हेम राज, थाना जोगिन्द्रनगर ने अमल में लायी थी, छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी जोगिन्द्रनगर द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया थाI
उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 18 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी तत्कालीन विशेष लोक अभियोजक, विनोद चौधरी और लोक अभियोजक विनय वर्मा तथा लोक अभियोजक संजय पंडित द्वारा की गयीl
अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उपरोक्त दोषी को भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 354 के तहत 5 वर्ष के कारावास की सजा के साथ ₹ 5,000/- जुर्माने की सजा, भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 451 के तहत 2 वर्ष के कारावास की सजा के साथ ₹5,000/- जुर्माने की सजा
और पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत 7 वर्ष के कारावास की सजा के साथ ₹10,000/- जुर्माने की सजा सुनाईl जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 2 से 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाईl सुनाई गयी सभी सजाएँ एक साथ चलेंगीl
