नशे के सौदागर को 4 साल का कठोर कारावास व 100000 रुपये का जुर्माना

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नशे के सौदागर को 4 साल का कठोर कारावास व 100000 रुपये का जुर्माना

शिमला – नितिश पठानियां

अभियोजन के केस के अनुसार दिनांक 01/03/2019 को पुलिस पार्टी समय करीब 4.40 प्रातः पैन्ट लैण्ड नजद बालूगंज के पास गश्त कर रही थी, तो उसी समय एक व्यक्ति जिसने पूछताछ करने पर अपना नाम अमित कुमार पुत्र स्व० रमेश चन्द्र निवासी मिलिट्री बैरक न0 2 सैट न० 6 बालूगंज शिमला व उम्र 29 साल बतलाया।

अमित कुमार ने अपने दाहिने हाथ में एक कैरी बैग पकड़ा था। पुलिस ने बैग की तलाशी ली तलाशी के दौरान बैग के अंदर पॉलीथिन लिफाफा में 16 टैबलेट के पते पाए गए। अभियुक्त अमित कुमार के खिलाफ थाना बालूगंज से मुकदमा नम्बर 31/19 दिनाकं 1/3/2019 पंजीकृत हुआ।

पुलिस द्वारा सारी कार्यवाही मौका पर पूर्ण की गई और अभियुक्त के खिलाफ धारा 21 ND&PS Act में मुकदमा दर्ज किया गया। केस के दौरान अभियुक्त अमित कुमार के विरुद्ध अभियोजन द्वारा 13 गवाहों के बयान कोर्ट में कलम बन्द करवाये गये।

कपिल मोहन गौतम जिला न्यायवादी (वन) शिमला ने मामले की पैरवी की। जसवंत सिंह ठाकुर की विशेष अदालत (वन) शिमला ने आज दिनांक 07-05-2024 को साक्ष्यों को मध्यनजर रखते हुए आरोपी अमित कुमार को 4 साल का कठोर कारावास व 100000 रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी अमित कुमार को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास का फैसला सुनाया।

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