हमीरपुर- अनिल कपलेश
छात्र को पीटने और जातिसूचक शब्द बोलने पर सरकारी स्कूल में सेवारत जेबीटी शिक्षिका को हिमाचल प्रदेश के जिला एवं सत्र न्यायालय हमीरपुर ने एक लाख रुपये जुर्माना किया है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी शिक्षिका को छह माह के साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।
जिला सत्र न्यायाधीश जेके शर्मा की अदालत ने शिक्षिका को मामले में दोषी पाया है। वर्ष 2019 में प्राथमिक पाठशाला अमनेड़ में सेवारत तत्कालीन जेबीटी शिक्षिका रजनी कुमारी के खिलाफ पुलिस थाना हमीरपुर में मामला दर्ज हुआ था।
शिक्षिका पर आरोप था कि उसने चौथी कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा की निर्मम पिटाई की और उसे जातिसूचक शब्दों से संबोधित किया। शिकायत मिलने पर शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षिका को सस्पेंड कर उसे हेडक्वार्टर बिझड़ी फिक्स किया था, लेकिन कुछ माह बाद नियमों के अनुसार उसे दोबारा बहाल कर दिया और उसे कसीरी महादेव स्कूल में तैनाती दे दी।
पुलिस ने धारा 323 और एससी/एसटी एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय ने सबूतों के आधार पर शिक्षिका को दोषी मानते हुए उसे सजा सुनाई।