ताज दीन पुत्र नूर मोहम्मद निवासी गांव करमुंड डाकघर टिकरीगढ़ तहसील चुराह जिला चम्बा को चरस तस्करी करने के जुर्म में मंगलवार को 12 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख 50 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
चुराह- धर्म नेगी
जिला एवं सत्र न्यायधीश चम्बा शरद लगवाल की अदालत ने ताज दीन पुत्र नूर मोहम्मद निवासी गांव करमुंड डाकघर टिकरीगढ़ तहसील चुराह जिला चम्बा को चरस तस्करी करने के जुर्म में मंगलवार को 12 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख 50 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामले की पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने बताया कि 7 जुलाई 2018 को उप निरीक्षक निर्मल सिंह पुलिस टीम के साथ जसौरगढ़ के समीप गश्त पर थे। जब वे सुबह 7 बजे जसौरगढ़ जीरो पॉइंट पर पहुंचे तो उनकी नजर सड़क किनारे बैठे एक व्यक्ति पर पड़ी। जब उस व्यक्ति ने अपने सामने पुलिस को देखा तो वह घबरा गया और अपने बैग को छिपाने का प्रयास करने लगा। पुलिस दल ने उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम ताज दीन बताया। पुलिस ने जब उसके बैग की तलाशी ली तो बैग में से दो किलो 32 ग्राम चरस बरामद हुई थी।
पुलिस ने उसके विरुद्ध मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। जिसके बाद मामले का चालान बनाकर पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने मंगलवार को ताज दीन को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष कठोर कारावास और एक लाख 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।